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                <title>up panchayat chunav 2026 - Bhartiya Basti</title>
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                <title>UP Panchayat Chunav 2026: क्या समय पर होंगे पंचायत चुनाव? योगी के मंत्री ने किया कन्फर्म</title>
                                    <description><![CDATA[UP Panchayat Elections 2026: Major Update on Panchayat Polls—Yogi's Minister Confirms, UP Panchayat Chunav 2026: क्या समय पर होंगे पंचायत चुनाव? योगी के मंत्री ने किया कन्फर्म]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://bhartiyabasti.com/uttar-pradesh-news-in-hindi/up-panchayat-chunav-kya-samay-par-honge-yogi-mantri-confirm/article-24911"><img src="https://bhartiyabasti.com/media/400/2025-11/uttar-pradesh-news--(3).png" alt=""></a><br /><p>आजमगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव तय समय पर कराए जाएंगे और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी गति से चल रही है.  कई लोगों के मन में चुनाव को लेकर तरह-तरह की शंकाएं थीं, लेकिन अब स्थिति साफ है और प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है.</p>
<h6><strong>15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन</strong></h6>
<p>राजभर ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची 15 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी. इसके साथ ही चुनाव से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने जानकारी दी कि मतपत्र छपकर प्रदेश के सभी जिलों तक भेजे जा चुके हैं, ताकि मतदान की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न कराई जा सके.</p>
<h6><strong>जिलों तक पहुंच चुकी चुनाव सामग्री</strong></h6>
<p>मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव से संबंधित जरूरी सामग्री अधिकांश जिलों में पहुंच चुकी है. प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए. भरोसा दिलाया कि मतदान प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएगी और मतदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी.</p>
<p>मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और सरकार ने दंगों जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया है. उनका कहना था कि प्रशासनिक सख्ती के कारण अब राज्य में शांति और व्यवस्था कायम है. उन्होंने लोगों से अपील की कि पंचायत चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाएं.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>ग्राम पंचायत चुनाव</category>
                                            <category>Uttar Pradesh News in Hindi</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 14 Mar 2026 10:38:28 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Vikas kumar]]></dc:creator>
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                <title>UP पंचायत चुनाव से पहले यह फैसला प्रधानों की बढ़ाएगा मुश्किलें</title>
                                    <description><![CDATA[This decision will increase the difficulties of the Pradhans before the UP Panchayat elections, UP पंचायत चुनाव से पहले यह फैसला प्रधानों की बढ़ाएगा मुश्किलें]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://bhartiyabasti.com/uttar-pradesh-news-in-hindi/up-this-decision-will-increase-the-problems-of-the-heads/article-24716"><img src="https://bhartiyabasti.com/media/400/2026-02/uttar-pradesh-news_20260224_130746_0000.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>उत्तर प्रदेश: </strong>उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की हलचल तेज होते ही राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है. सरकार का मानना है कि जमीनी स्तर पर पारदर्शिता मजबूत किए बिना योजनाओं का पूरा लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता. इसी सोच के अंतर्गत भ्रष्टाचार और कथित भाई-भतीजावाद पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है.</p>
<p>सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अब पंचायत व्यवस्था से जुड़े प्रभावशाली लोगों के परिवारजन सरकारी योजनाओं में वेंडर बनकर फायदा नहीं उठा सकेंगे. यह परिवर्तन विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (वीबी-जीरामजी) और मनरेगा जैसी प्रमुख योजनाओं में लागू किया गया है.</p>
<h4><strong>नए नियम से बदलेगा खेल</strong></h4>
<p>जारी आदेश के मुताबिक अब इन योजनाओं के संचालन से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के रिश्तेदार को वेंडर के रूप में पंजीकरण नहीं मिलेगा. ग्राम्य विकास विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है.</p>
<p>सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने जिलों में पहले से पंजीकृत फर्मों की दोबारा गहन जांच कराएं. यदि जांच में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के परिजन की फर्म सामने आती है तो उसका पंजीकरण तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा.</p>
<h4><strong>किन-किन पदों के रिश्तेदारों पर लागू होगी रोक</strong></h4>
<p>इस निर्णय का दायरा काफी व्यापक रखा गया है. नए प्रावधान के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत प्रमुख (ब्लॉक प्रमुख), खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, सहायक लेखाकार और कंप्यूटर ऑपरेटर से जुड़े परिवारजन अब वेंडर नहीं बन सकेंगे.</p>
<p>इतना ही नहीं, ग्राम रोजगार सेवक और सोशल ऑडिट से जुड़े जिला व ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी इस प्रतिबंध की सीमा में शामिल किए गए हैं. सरकार का उद्देश्य है कि योजना के क्रियान्वयन में हितों का टकराव पूरी तरह खत्म हो.</p>
<h4>‘<strong>परिवार’ की परिभाषा भी हुई सख्त</strong></h4>
<p>सरकार ने परिवार और संबंधियों की परिभाषा भी स्पष्ट कर दी है. जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 के आधार पर माता-पिता, पति-पत्नी, बेटा-बेटी, दामाद, भाई-बहन, सास-ससुर, चाचा-मामा, भतीजा-भांजा और चचेरे-ममेरे भाई-बहन तक को इसमें शामिल किया गया है. अब पंचायत में बैठे लोग अपने रिश्तेदारों के नाम पर फर्म नहीं बना पाएंगे.</p>
<h4><strong>अधिकारियों को सख्त पालन के निर्देश</strong></h4>
<p>उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस विषय पर अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास योजनाएं गरीबों और श्रमिकों के सशक्तीकरण की रीढ़ हैं और इनमें किसी भी तरह का पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.</p>
<p>यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार अब योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सख्त मूड में दिख रही है. अगर निर्देशों का कड़ाई से पालन हुआ तो जमीनी स्तर पर होने वाले कथित बंदरबांट पर काफी हद तक रोक लग सकती है और लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचने की उम्मीद बढ़ेगी.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Uttar Pradesh News in Hindi</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:58:20 +0530</pubDate>
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