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                <title>Allahabad High Court - Bhartiya Basti</title>
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                <title>UP के इस जिले में स्कूल के मैदान में हो रही थी रामलीला, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, अब आया ये आदेश</title>
                                    <description><![CDATA[UP के इस जिले में स्कूल के मैदान में हो रही थी रामलीला, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, अब आया ये आदेश,Supreme Court stays order of Allahabad High Court which stopped Ramlila celebrations in Firozabad Uttar Pradesh]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://bhartiyabasti.com/uttar-pradesh-news-in-hindi/supreme-court-stays-order-of-allahabad-high-court-which-stopped-ramlila-celebrations-in-firozabad-uttar-pradesh/article-22840"><img src="https://bhartiyabasti.com/media/400/2025-09/supreme-court-stays-an-order-of-the-allahabad-high-court-.jpg" alt=""></a><br /><p>सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित एक स्कूल के मैदान में चल रहे रामलीला समारोह पर रोक लगा दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि समारोह शुरू हो चुका है, इसलिए यह इस शर्त के साथ जारी रहेगा कि छात्रों को कोई असुविधा न हो.</p>
<p>सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह जिला प्रशासन से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कहे और ऐसे समारोहों के लिए कोई वैकल्पिक स्थल चिन्हित करे ताकि स्कूलों के खेल के मैदानों का उपयोग केवल छात्र ही कर सकें.</p>
<p>जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इस शर्त पर उत्सव जारी रखने की अनुमति दी कि छात्रों को कोई असुविधा न हो. बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश के उस पैराग्राफ पर रोक लगाते हुए कहा, "हालांकि हम स्कूल परिसर में धार्मिक उत्सव आयोजित करने की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन यह रामलीला पिछले 100 वर्षों से चली आ रही है और इस वर्ष उत्सव 14 सितंबर से शुरू हुआ है."</p>
<p>बेंच ने श्री नगर रामलीला महोत्सव द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट से जिला प्रशासन को भविष्य में किसी अन्य स्थल के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया.</p>
<h3><strong>फिरोजाबाद का क्या है मामला?</strong></h3>
<p>बेंच ने हाईकोर्ट से कहा कि वह अगली सुनवाई की तारीख पर अन्य हितधारकों के साथ श्री नगर रामलीला महोत्सव की सुनवाई करे और किसी अन्य स्थल के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करे.</p>
<p>शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता प्रदीप सिंह राणा को भी फटकार लगाई कि उन्होंने अपनी शिकायत पहले नहीं की और 14 सितंबर को उत्सव शुरू होने के बाद ही मामला दायर किया. बेंच ने जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता से कहा, "न तो आप छात्र हैं और न ही छात्रों के अभिभावक, उत्सव रोकने में आपकी क्या रुचि है?"</p>
<p>जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने दलील दी कि कंक्रीट की दीवार बनने के बाद ही उन्होंने उत्सव पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Uttar Pradesh News in Hindi</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 13:18:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Bhartiya Basti]]></dc:creator>
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                <title>बदलेंगे UP के हजारों स्कूल! हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर लगाई मुहर</title>
                                    <description><![CDATA[Thousands of schools in UP will be changed! The High Court has approved the government's decision, बदलेंगे UP के हजारों स्कूल! हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर लगाई मुहर]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://bhartiyabasti.com/uttar-pradesh-news-in-hindi/thousands-of-ups-school-high-court-will-change-the-governments/article-21326"><img src="https://bhartiyabasti.com/media/400/2025-07/uttar-pradesh-news-(22).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>उत्तर प्रदेश: </strong>उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यूपी के छोटे सरकारी स्कूलों को मिलाकर एक बड़े स्कूल में परिवर्तित करने की योजना को लेकर विवाद तेज हो गया है.</p>
<p>पिछले कुछ समय से शिक्षा विभाग की तरफ से यह कहा जा रहा था कि कई सरकारी स्कूलों में छात्र नहीं हैं या बहुत कम हैं. ऐसे में शिक्षकों और संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. सरकार ने निश्चित किया कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को आसपास के बड़े स्कूलों में मिला दिया जाएगा.</p>
<h5><strong>इस निर्णय पर कई संगठनों ने उठाए सवाल </strong></h5>
<p>बच्चों के अभिभावकों और शिक्षा से जुड़े लोगों का कहना है कि छोटे बच्चों को अब दूर-दूर के स्कूलों में भेजना पड़ेगा. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी व अभिभावकों की भी परेशानी बढ़ेगी. कुछ शिक्षकों का कहना है कि इस कदम से हजारों प्रधानाध्यापकों को सरप्लस घोषित कर दिया गया है और पुरानी समस्याओं का हल अभी तक नहीं हुआ.</p>
<p>उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि वे इस फैसले का विरोध करेंगे. प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने इस विषय पर कहा कि बीएसए कार्यालयों पर धरना होगा और 10 मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा. वहीं संघ के उपाध्यक्ष आर.पी. मिश्रा ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों का ऐसा विलय शिक्षा के लिए नुकसानदायक है.</p>
<p>आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे को उठाया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि “क्या यही है शिक्षा का अधिकार?” और कहा कि उनकी पार्टी यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी.</p>
<h5><strong>हाईकोर्ट का फैसला</strong></h5>
<p>सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्कूल विलय के खिलाफ दायर दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं. यह याचिकाएं सीतापुर के 51 छात्रों और अन्य याचियों की तरफ से दाखिल की गई थीं, जिन्होंने सरकार के 16 जून 2024 के आदेश को चुनौती दी थी.</p>
<a href="https://bhartiyabasti.com/"><img src="https://bhartiyabasti.com/media/2025-07/uttar-pradesh-news-(21).jpg" alt="Uttar Pradesh News (21)" width="368" height="207"></img></a>
इलाहाबाद हाईकोर्ट

<p>याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह आदेश “शिक्षा का अधिकार कानून” का उल्लंघन करता है, लेकिन न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सरकार के फैसले को सही ठहराया.</p>
<p>सरकार ने कोर्ट में इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि कुछ स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है, इसलिए उन्हें पास के स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है जिससे शिक्षकों और संसाधनों का सही उपयोग किया जा सके. कोर्ट ने सरकार के इस पक्ष को सही मानते हुए कहा कि यह कदम बच्चों के हित में है व इस निर्णय से उनके भविष्य में लाभ होगा.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Uttar Pradesh News in Hindi</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 15:20:40 +0530</pubDate>
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