बड़ी खबर : बटाईदारों से भी धान खरीदेगी सरकार
उन्होंने बताया कि बटाईदार किसानों से अधिकतम 100 कु0 धान खरीद किया जा सकेगा. बटाईदार किसान को भी नियमानुसार भू-स्वामी/कृषक की जमीन के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र के साथ पंजीकरण कराना होगा.
उन्होंने बताया कि धान खरीद वर्ष 2019-20 में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु पंजीकृत समितियों, मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज से भी धान खरीद की जायेगी.
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महिला कृषकों को प्रोत्साहन देने हेतु बिना वरीयता के प्राथमिकता के आधार पर धान क्रय किया जायेगा.
कहा कि धान का न्यूनतम् समर्थन मूल्य कामन धान हेतु 1815/- प्रति कु0 एवं ग्रेड ए हेतु 1835/- प्रति कु0 निर्धारित किया गया है.
कृषकों को क्रय केन्द्रों पर धान की सफाई एवं छनाई के मद में 20/- प्रति कु0 की दर से श्रमिकों को स्वयं भुगतान करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति क्रय एजेन्सी द्वारा किसान के खातें में धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 20/- प्रति कु0 जोड़कर आर0टी0जी0एस0 द्वारा भुगतान किया जायेगा.
प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार का दिन धान बेचने के लिए
बताया कि सीमान्त एवं लघु कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत सप्ताह में 02 दिन प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार का दिन धान बेचने हेतु आरक्षित रखे जायेंगें. धान क्रय केन्द्रों को उनके आप-पास के राजस्व गॉवों से सम्बद्ध किया जायेगा.
कृषक सम्बद्ध धान क्रय केन्द्र पर ही अपना धान बचे सकेंगें. मण्डी यार्ड में स्थापित क्रय केन्द्र सम्बद्धीकरण से मुक्त रहेंगें अर्थात मण्डी यार्ड में संचालित धान क्रय केन्द्रों पर जनपद के किसी भी किसान द्वारा धान बेचा जा सकता है.
जनपद में धान खरीद 01 नवम्बर 2019 से प्रारम्भ होकर 29 फरवरी, 2020 तक होगी. क्रय केन्द्र प्रातः 09.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक खुलें रहेंगें.
कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर शेष कार्य दिवस में धान क्रय केन्द्र खुले रहेंगें. 100 कु0 तक धान बेचने वाले किसान (सीमान्त एवं लघु) राजस्व विभाग के सत्यापन से मुक्त रहेंगें.
धान क्रय केन्द्रों पर कोई भी किसान बेच सकता है
बताया कि धान क्रय केन्द्रों को उनके आप-पास के राजस्व गांवों से सम्बद्ध किया जायेगा. कृषक सम्बद्ध धान क्रय केन्द्र पर ही अपना धान बचे सकेंगें. मण्डी यार्ड में स्थापित क्रय केन्द्र सम्बद्धीकरण से मुक्त रहेंगें अर्थात मण्डी यार्ड में संचालित धान क्रय केन्द्रों पर जनपद के किसी भी किसान द्वारा धान बेचा जा सकता है.
धान खरीद वर्ष 2019-20 में क्रय केन्द्रों पर किसानों से धान खरीद जोतबही, खाता नम्बर अंकित कम्प्यूटराइज सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचान-पत्र, यथा सम्भव आधार कार्ड के आधार पर की जायेगी.
सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा किसानों के धान के मूल्य का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से 72 घण्टे के अन्दर भुगतान किया जाना आवश्यक है.
किसानों की सुविधा के दृष्टिगत जनपद में उत्पादित हाईब्रिड धान के कुल उत्पादकता का 35 प्रतिशत धान क्रय केन्द्रों पर खरीदे जाने के निर्देश दिये गये है. उन्होंने किसानों से अपील किया है कि किसान खाद्य विभाग के पोर्टल बिेण्नचण्हवअण्पद पर अपना पंजीकरण करा लें.
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