Coronavirus Lockdown 4.0 के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन्स, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
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यहां पढ़ें Coronavirus Lockdown 4.0 से जुड़ी प्रमुख बातें
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- स्कूल, कॉलेज , कोचिंग और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे.
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी गई है.
- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलने पर रोक जारी
- लॉकडाउन में मेट्रो , हवाई सेवा और रेल नहीं चलेगी.
- अगर दो राज्य सहमत होंगे तो आपस में ट्रांसपोर्ट यानी बस चलाया जा सकता है.
- हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी.
- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को तय करने का अधिकार राज्यों को तय करने का दिया गया
- दो नये जोन जोड़े गए जिसमें बफर और केंटेंटमेंट जोन जोड़े गए हैं. इन्हें तय करने का अधिकार राज्यों को तय करने का दिया गया
- रेस्तरां को होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है.
- 10 साल से कम उम्र के बच्चों को निकलने पर रोक.
- 65 साल के बुजुर्गों को भी बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है.
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों का परमिशन नहीं.
- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
- देश में रेल सेवा बंद रहेगी.
- नए नियम में स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे.
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे.
- घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अलावा सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं नहीं होंगी.
- कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारी आरोग्य सेतु इंस्टाल रखें.
- सभी दुकानें, जिनमें ज़ोन और मॉल शामिल हैं, सिवाय लॉकडाउन 4.0 के दौरान समयावधि के साथ सोमवार से खोलने की अनुमति होगी.
- होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी खाना मिलेगा सार्वजनिक स्थानों पर गुटका पान मसाला खाना शराब पीना और थूकना मना है पकड़े जाने पर कानूनी कार्यवाही होगी और जुर्माना लगेगा.
- एक दुकान पर 5 व्यक्ति से ज्यादा लोग खड़े नही हो सकते है और लोगो के बीच मे 2 गज की दूरी होना जरूरी है.
- मार्किट खुलने के नियम राज्य सरकार निर्धारित करेगी लॉकडाउन के दौरान चलने वाले वाहनों को sop के पास होने जरूरी होंगे.
- वैवाहिक कार्यक्रम में 50 लोग और अंतिम शव यात्रा में 20 से ज्यादा लोगो के होने पर मनाही है.
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगी रहेगी, मास्क पहनना जरूरी बिना मास्क के बार नही निकल सकते है
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा साझा किये गये मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, लाल, हरे और ऑरेंज क्षेत्रों का परिसीमन संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा तय किया जाएगा.
- कंपनियों को कर्मचारियों की स्पेशल थर्मल टेस्टिंग करनी जरूरी होगी और मास्क सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का मानक का पालन करना जरूरी होगा
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