Basti में एचआईवी-एड्स जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थानों पर सख्त निर्देश जारी
ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के निर्देशन में एचआईवी, एड्स अधिनियम 2017 पर आधारित जनपद स्तरीय संवेदनशीलकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सचिव जिला विधिक प्राधिकरण अनिल कुमार द्वारा किया गया. इस अवसर पर जिला क्षय रोग अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सक, पैरादृमेडिकल विद्यार्थी, नर्सिंग स्टाफ तथा सोशल वर्कर्स उपस्थित रहे.
कार्यशाला में जिला विधिक प्राधिकरण के अधिवक्ता द्वारा प्रतिभागियों एचआईवी, एड्स अधिनियम 2017 के कानूनी प्रावधानों, स्वास्थ्य संस्थानों की जवाबदेही, गोपनीयता के नियम, भेदभाव निषेध, रोगी-अधिकार, तथा उपचार सुविधाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई. इस दौरान अम्बुज कुमार यादव सचिव ग्रामीण विकास सेवा समिति (रिसोर्स पेर्सन) ने प्रतिभागियों को एच आई वी, एड्स के विषय में जानकारी दी और बताया की जानकारी ही बचाव है इस अभियान की हर व्यक्ति की भूमिका अहम है .
कार्यक्रम के दौरान अखिलेश सिंह क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर दिशा , क्लस्टर एवं एचआईवी, एड्स के प्रतिनिधियों ने एचआईवी,रोकथाम, उपचार, एआरटी सेवाओं, परामर्श प्रक्रियाओं तथा चिकित्सा प्रणाली में आवश्यक व्यवहारगत परिवर्तन पर प्रस्तुति दी.
कार्यशाला में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाक्टर ए.के. चौधरी एवं डाक्टर अनुग्रह नोडल एआरटी सेंटर द्वारा सभी प्रतिभागी संस्थानों को निर्देशित किया गया कि वे सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत स्टाफ को एचआईवी, एड्स अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संवेदनशील बनाएं तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव की स्थिति में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें.
कार्यशाला को सम्पन्न कराने मंें डा. फरनान अहमद चिकित्सक एआरटी सेंटर, सुभाष चंद्र यदुवंशी, दिशा कलस्टर की डीएमडीओ अनुपम शुक्ल, लिंक वर्कर स्कीम के मोहम्मद अशरफ, रमाकांत, सचिन चौधरी आदि ने योगदान दिया.
Basti में एचआईवी-एड्स जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थानों पर सख्त निर्देश जारी
ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के निर्देशन में एचआईवी, एड्स अधिनियम 2017 पर आधारित जनपद स्तरीय संवेदनशीलकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सचिव जिला विधिक प्राधिकरण अनिल कुमार द्वारा किया गया. इस अवसर पर जिला क्षय रोग अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सक, पैरादृमेडिकल विद्यार्थी, नर्सिंग स्टाफ तथा सोशल वर्कर्स उपस्थित रहे.
कार्यशाला में जिला विधिक प्राधिकरण के अधिवक्ता द्वारा प्रतिभागियों एचआईवी, एड्स अधिनियम 2017 के कानूनी प्रावधानों, स्वास्थ्य संस्थानों की जवाबदेही, गोपनीयता के नियम, भेदभाव निषेध, रोगी-अधिकार, तथा उपचार सुविधाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई. इस दौरान अम्बुज कुमार यादव सचिव ग्रामीण विकास सेवा समिति (रिसोर्स पेर्सन) ने प्रतिभागियों को एच आई वी, एड्स के विषय में जानकारी दी और बताया की जानकारी ही बचाव है इस अभियान की हर व्यक्ति की भूमिका अहम है .
कार्यक्रम के दौरान अखिलेश सिंह क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर दिशा , क्लस्टर एवं एचआईवी, एड्स के प्रतिनिधियों ने एचआईवी,रोकथाम, उपचार, एआरटी सेवाओं, परामर्श प्रक्रियाओं तथा चिकित्सा प्रणाली में आवश्यक व्यवहारगत परिवर्तन पर प्रस्तुति दी.
कार्यशाला में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाक्टर ए.के. चौधरी एवं डाक्टर अनुग्रह नोडल एआरटी सेंटर द्वारा सभी प्रतिभागी संस्थानों को निर्देशित किया गया कि वे सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत स्टाफ को एचआईवी, एड्स अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संवेदनशील बनाएं तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव की स्थिति में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें.
कार्यशाला को सम्पन्न कराने मंें डा. फरनान अहमद चिकित्सक एआरटी सेंटर, सुभाष चंद्र यदुवंशी, दिशा कलस्टर की डीएमडीओ अनुपम शुक्ल, लिंक वर्कर स्कीम के मोहम्मद अशरफ, रमाकांत, सचिन चौधरी आदि ने योगदान दिया.
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