जिला कारागार जाने वाले बंदियों के लिए डीएम आशुतोष निरंजन ने दिया यह खास आदेश

जिला कारागार जाने वाले बंदियों के लिए डीएम आशुतोष निरंजन ने दिया यह खास आदेश
Ashoutosh Niranjan

बस्ती. उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए नए आने वाले बंदियों को अस्थाई कारागार में रखा जाएगा, जहां वे 14 दिन तक कोरेंटिन रहेगें. यहां पर उनका कोविड-19 का परीक्षण भी कराया जाएगा, नेगेटिव पाए जाने पर ही इनको मुख्य कारागार में भेजा जाएगा. पॉजिटिव पाए जाने पर उनको इलाज के लिए चिकित्सालय भेजा जाएगा.

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर महर्षि विद्या मंदिर को अस्थाई कारागार बनाया गया है. इसकेे जेल अधीक्षक एसडीएम सदर श्रीप्रकाश शुक्ला तथा जेलर सतीश चंद त्रिपाठी नियुक्त किए गए हैं. उन्होंने बताया कि मुख्य प्रवेश द्वार पर स्टाफ तैनात होंगे, जो अंदर जाने वाले सभी व्यक्तियों का सघन चेकिंग करेंगे. साथ ही सभी प्रकार की सूचनाएं रजिस्टर में दर्ज करेंगे. कोरोना वायरस के स्क्रीनिंग की कार्यवाही भी प्रवेश द्वार पर ही की जाएगी. आवश्यकता होने पर चेकिंग के समय डीएफएमडी के द्वारा चेकिंग कराई जाएगी.

बताया कि अस्थाई जेल में मुख्य चिकित्साधिकारी टीम गठित कर शिफ्टवार ड्यूटी लगाएंगे. यहां पर एक एंबुलेंस 24 घंटे उपलब्ध रहेगी. यदि किसी विचाराधीन कैदी को आकस्मिक समस्या होती है, तो जेलर की संस्तुति पर उसे जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया जाएगा.

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उन्होंने बताया कि जेल के अंदर कारागार मैनुअल के तहत बंदी रक्षक की तैनाती की जाएगी. कैदियों के विश्राम के लिए दरी,कंबल की व्यवस्था जेलर द्वारा की जाएगी. नगर पालिका परिषद बस्ती के ईओ जेल में साफ-सफाई की व्यवस्था कराएंगे. जलापूर्ति के लिए एक टैंकर 24 घंटे जेल में उपलब्ध रहेगा. बताया कि अस्थाई जेल में पुलिस कैंप भी स्थापित किया जाएगा. जिनकी जिम्मेदारी होगी कि वह कैदियों की सुरक्षा करें. पुलिस व्यवस्था जेलर के निर्देशानुसार शिफ्टवार की जाएगी.

बताया कि टेंट हाउस के माध्यम से बर्तन तथा जेल के मैन्यू के अनुसार रोस्टर वाइज खाना एवं नाश्ता की व्यवस्था तहसीलदार सदर द्वारा की जाएगी. अस्थाई जेल में विचाराधीन कैदियों को प्रवेश कराते समय उन्हें एक नहाने का एवं कपड़े साफ करने का साबुन तहसीलदार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.

अस्थाई जेल में विचाराधीन कैदियों को यदि किसी पर्सनल सामान की आवश्यकता होती है, तो जेलर द्वारा स्थाई जेल की कैंटीन से सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा. अस्थाई जेल में कार्यरत पुलिसकर्मी तथा विचाराधीन कैदियों को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स की व्यवस्था सीएमओ द्वारा की जाएगी. अभिलेखों का रखरखाव जेलर की निगरानी में किया जाएगा. अस्थाई जेल के सभी खर्च कारागार मैनुअल में वर्णित प्रावधानों के तहत किए जाएंगे.

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